
क्रमांक | विवरण | टिप्पणियां/ संदर्भ बिंदु (पूरी तरह से पूरा/आंशिक रूप से पूरा/पूरा नहीं हुआ- लागू नहीं होने पर पूरी तरह से पूरा/आंशिक रूप से पूरा माना जाएगा) |
1 | संगठन एवं कार्य | |
1.1 | संगठन, कार्य और कर्तव्यों का विवरण [धारा 4(1)(बी)(i)] | |
संगठन का नाम और पता | भारतीय कृत्रिम अंग निर्माण निगम (एलिम्को) वेबसाइट: https://alimco.in/hi/ |
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संगठन के प्रमुख | अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक (सीएमडी), श्री प्रवीण कुमार ईमेल: cmdalimco[at]alimco[dot]in फ़ोन: 0512-2770614, 011-40538002, 011-40539002 |
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विजन, मिशन और प्रमुख उद्देश्य | विजन उपयुक्त प्रौद्योगिकी और पुनर्वास सेवाओं के प्रावधान के माध्यम से दिव्यांगजनों के सशक्तिकरण के लिए अग्रणी वैश्विक संगठन बनना। मिशन दुनिया भर में दिव्यांगजनों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए उपयुक्त अत्याधुनिक सहायक उपकरण और पुनर्वास सेवाएं प्रदान करना। प्रमुख उद्देश्य: 1. भारत में पुनर्वास सहायता के सबसे बड़े निर्माता और आपूर्तिकर्ता का दर्जा बनाए रखना। 2. शिविर गतिविधि, मुख्यालय गतिविधि, एडीआईपी-एसएसए गतिविधि, विशेष शिविर गतिविधि और अंग फिटिंग केंद्र गतिविधि के माध्यम से सबसे बड़ी एडीआईपी कार्यान्वयन एजेंसी का दर्जा बनाए रखना। 3. यह सुनिश्चित करना कि एडीआईपी योजना के तहत आपूर्ति की जाने वाली सभी सहायता एवं उपकरणों पर आईएसआई-चिह्न अंकित हो तथा वे टिकाऊ, आधुनिक, परिष्कृत एवं वैज्ञानिक रूप से निर्मित हों।. 4. विदेशों में दिव्यांग व्यक्तियों को आत्मनिर्भरता प्राप्त करने में सहायता करने के लिए गुणवत्तापूर्ण पुनर्वास सहायता के निर्यात को बढ़ाना. 5. मौजूदा सहायक उपकरणों के डिजाइन में सुधार लाने तथा किफायती मूल्य पर नए सहायक उपकरण विकसित करने के लिए निरंतर अनुसंधान एवं विकास कार्य करना। |
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कार्य और कर्तव्य | मैनुअल I | |
संगठन चार्ट |
कृपया संगठन चार्ट देखने के लिए यहां क्लिक करें
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अन्य विवरण - विभाग की उत्पत्ति, स्थापना, गठन तथा समय-समय पर विभागाध्यक्षों के साथ-साथ समय-समय पर परामर्श की गई समितियों/ आयोगों |
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1.2 | अधिकारियों और कर्मचारियों की शक्तियां और कर्तव्य [धारा 4(1)(बी)(ii)] | |
अधिकारियों की शक्तियां और कर्तव्य (प्रशासनिक, वित्तीय और न्यायिक) | एलिम्को क़ानून और अधिनियम मैनुअल II के अनुसार | |
अन्य कर्मचारियों की शक्तियां और कर्तव्य | इसे समय-समय पर संबंधित विभागाध्यक्ष (एचओडी) द्वारा सौंपा जाता है, जिसके अंतर्गत ऐसे कर्मचारी निगम की जरूरतों को पूरा करने के लिए निगम के प्रमुख द्वारा उन्हें सौंपे गए लक्ष्य के आधार पर काम कर रहे हैं। सौंपे गए कार्य भी निगम के प्रत्येक अधिकारी को उसके नियंत्रण अधिकारी द्वारा सौंपे गए KPI का हिस्सा बनाए जाते हैं। | |
नियम/ आदेश जिनके अंतर्गत शक्तियां और कर्तव्य प्राप्त किए जाते हैं और उनका प्रयोग किया जाता है। | कृपया (मैनुअल V) कार्यालय आदेश देखने के लिए यहां क्लिक करें। | |
कार्य आवंटन | अन्य कर्मचारियों को कार्य आवंटन संबंधित विभागाध्यक्ष (एचओडी) द्वारा समय-समय पर किया जा रहा है, जिसके अंतर्गत ऐसे कर्मचारी उन्हें सौंपी गई प्राथमिकता और लक्ष्य के आधार पर काम कर रहे हैं। सौंपे गए कार्य भी निगम के प्रत्येक अधिकारी को उसके नियंत्रण अधिकारी द्वारा सौंपे गए KPI का हिस्सा बनाए जाते हैं। | |
1.3 | निर्णय लेने की प्रक्रिया में अपनाई जाने वाली प्रक्रिया [धारा 4(1)(बी)(iii)] | |
1.3.1 | निर्णय लेने की प्रक्रिया प्रमुख निर्णय-बिंदुओं की पहचान करें |
निगम के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक (सीएमडी) समय-समय पर सभी संबंधित वरिष्ठ अधिकारियों (जीएम एवं विभागाध्यक्ष) के साथ बैठकें करते हैं, जिसमें संबंधित विभागों से संबंधित मामलों पर चर्चा की जाती है तथा जिन पर निगम स्तर पर निर्णय लेने की आवश्यकता होती है, बैठक में भाग लेने वाले वरिष्ठ अधिकारियों से विचार एवं सुझाव प्राप्त करने के पश्चात निर्णय लिए जाते हैं तथा उन्हें कार्यवाही के रूप में दर्ज किया जाता है तथा तत्पश्चात प्रत्येक निर्णय के क्रियान्वयन हेतु निर्धारित तिथियों के आधार पर सीएमडी द्वारा समय-समय पर समीक्षा बैठकें आयोजित की जाती हैं, ताकि पिछली बैठकों में लिए गए निर्णयों की प्रगति की स्थिति का पता लगाया जा सके। अन्य सभी निर्णय जैसे नीति निर्माण प्रकृति या प्रमुख निर्णय जो सभी या किसी भी हितधारक को प्रभावित कर सकते हैं तथा जो निगम के सीएमडी के अधिकार क्षेत्र से बाहर हैं, ऐसे मामलों को निदेशक मंडल (बीओडी) के समक्ष लाया जाता है तथा बोर्ड की आम सहमति पर पहुंचने के पश्चात निगम के हित में क्रियान्वयन हेतु ऐसे निर्णय लिए जाते हैं। हालांकि, नियमित निर्णय लेने का कार्य संबंधित विभागाध्यक्षों द्वारा निगम द्वारा उन्हें प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए विभाग स्तर पर किया जा रहा है। |
1.3.2 | अंतिम निर्णय लेने वाला प्राधिकारी |
निगम के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक (सीएमडी) अंतिम निर्णय लेने वाले प्राधिकारी हैं, क्योंकि वे निदेशक मंडल (बीओडी) के अध्यक्ष भी हैं, जो निगम का सर्वोच्च प्राधिकारी है। |
1.3.3 | संबंधित प्रावधान, अधिनियम, नियम आदि। | |
1.3.4 | निर्णय लेने की समय सीमा, यदि कोई हो |
निर्णय लेने की समय-सीमा मामले की प्रकृति पर निर्भर करती है, चाहे वह नीति निर्माण संबंधी मामला हो, या बड़ा या छोटा मामला हो या अत्यावश्यक मामला हो, आदि। इसलिए निर्णय लेने की समय-सीमा मामले के आधार पर अलग-अलग होती है। |
1.3.5 | पर्यवेक्षण और जवाबदेही का चैनल |
निगम की संगठनात्मक संरचना और पदानुक्रम के अनुसार। |
1.4 | कार्यों के निर्वहन के मानदंड [धारा 4(1)(बी)(iv)] | |
1.4.1 | प्रदान किये जाने वाले कार्यों/सेवाओं की प्रकृति |
एलिम्को जरूरतमंद व्यक्तियों, विशेषकर दिव्यांग रक्षा कार्मिकों, अस्पतालों और अन्य कल्याणकारी संस्थाओं को देश में कृत्रिम अंगों और उनके सहायक उपकरणों तथा उनके घटकों की उचित लागत पर उपलब्धता, उपयोग, आपूर्ति और वितरण को बढ़ावा देने, प्रोत्साहित करने और विकसित करने के लिए प्रतिबद्ध है। कृत्रिम अंगों और उनके सहायक उपकरणों और घटकों तथा अन्य सभी चीजों के निर्माताओं, क्रेताओं, विक्रेताओं, आयातकों, निर्यातकों, डीलरों का व्यवसाय चलाना, जिनका उपयोग ऐसी वस्तुओं के विनिर्माण के लिए या उनके संबंध में सुविधापूर्वक किया जा सकता है या किया जा सकता है। |
1.4.2 | कार्यों/ सेवा वितरण के लिए मानदंड/ मानक |
निगम की विभिन्न गतिविधियों के लिए मानदंड और मानक वे हैं जो सक्षम प्राधिकारी, जैसे निदेशक मंडल द्वारा निर्धारित किए गए हैं। निदेशक मंडल के निर्देशन में तैयार की गई वार्षिक रिपोर्ट और निगम की लेखापरीक्षित लेखाओं आदि के साथ इसकी वार्षिक बैठकें। |
1.4.3 | प्रक्रिया जिसके द्वारा इन सेवाओं तक पहुँच प्राप्त की जा सकती है | |
1.4.4 | लक्ष्य प्राप्ति हेतु समय-सीमा | |
1.4.5 | शिकायतों के निवारण की प्रक्रिया | |
1.5 | कार्य निर्वहन हेतु नियम, विनियम, अनुदेश पुस्तिका एवं अभिलेख [धारा 4(1)(बी)(वी)] | |
1.5.1 | रिकॉर्ड/मैनुअल/निर्देश का शीर्षक और प्रकृति |
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1.5.2 | नियमों, विनियमों, निर्देश पुस्तिकाओं और अभिलेखों की सूची। | |
1.5.3 | अधिनियम/नियम पुस्तिका आदि। | |
1.5.4 | स्थानांतरण नीति और स्थानांतरण आदेश | निगम के कर्मचारियों के लिए कोई स्थानांतरण नीति नहीं है। कर्मचारियों का स्थानांतरण समय-समय पर विभिन्न अनुभागों में उत्पन्न होने वाली कार्यात्मक आवश्यकता के अनुसार किया जाता है। |
1.6 | प्राधिकरण द्वारा अपने नियंत्रण में रखे गए दस्तावेजों की श्रेणियाँ [धारा 4(1)(बी)(vi)] | |
1.6.1 | दस्तावेज़ों की श्रेणियाँ | |
1.6.2 | दस्तावेज़ों/ श्रेणियों का संरक्षक | |
1.7 | सार्वजनिक प्राधिकरण के भाग के रूप में गठित बोर्ड, परिषद, समितियां और अन्य निकाय [धारा 4(1)(बी)(viii)] | |
1.7.1 | बोर्ड, परिषद, समिति आदि का नाम |
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1.7.2 | संघटन | |
1.7.3 | गठन की तिथियाँ | |
1.7.4 | अवधि / कार्यकाल | |
1.7.5 | शक्तियां और कार्य | |
1.7.6 | क्या उनकी बैठकें जनता के लिए खुली हैं? | नहीं |
1.7.7 | क्या बैठकों के विवरण जनता के लिए खुले हैं? | नहीं |
1.7.8 | वह स्थान जहां जनता के लिए खुले मिनट उपलब्ध हों? | नहीं |
1.8 | अधिकारियों एवं कर्मचारियों की निर्देशिका [धारा 4(1)(बी)(ix)] | |
1.8.1 | नाम एवं पदनाम | https://alimco.in/hi/ContactUs |
1.8.2 | टेलीफोन, फैक्स और ईमेल | |
1.9 | अधिकारियों एवं कर्मचारियों द्वारा प्राप्त मासिक पारिश्रमिक जिसमें मुआवजे की प्रणाली भी शामिल है [धारा 4(1)(बी)(x)] | |
1.9.1 | सकल मासिक पारिश्रमिक वाले कर्मचारियों की सूची |
वेतन का भुगतान मासिक आधार पर कर्मचारियों के बैंक खातों में किया जा रहा है। |
1.9.2 | इसके विनियमों में प्रदत्त मुआवजे की प्रणाली |
निगम के स्थायी कर्मचारियों के लिए लाभ और प्रोत्साहन 7वें केन्द्रीय वेतन आयोग के दिशानिर्देशों के अनुसार हैं। |
1.10 | लोक सूचना अधिकारियों का नाम, पदनाम और अन्य विवरण [धारा 4(1)(बी)(xvi)] | |
1.10.1 | लोक सूचना अधिकारी (पीआईओ), सहायक लोक सूचना अधिकारी एवं अपीलीय प्राधिकारी का नाम एवं पदनाम |
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1.10.2 | प्रत्येक नामित अधिकारी का पता, टेलीफोन नंबर और ईमेल | |
1.11 | कर्मचारियों की संख्या जिनके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई प्रस्तावित / की गई है [धारा 4(2)] | |
1.11.1 | कर्मचारियों की संख्या जिनके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई की गई है |
नहीं |
1.11.2 | (i) छोटे दंड या बड़े दंड की कार्यवाही लंबित | |
1.11.3 | (ii) मामूली दंड या बड़े दंड की कार्यवाही के लिए अंतिम रूप दिया गया | |
1.12 | आरटीआई की समझ बढ़ाने के लिए कार्यक्रम [धारा 26] | |
1.12.1 | शैक्षिक कार्यक्रम |
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1.12.2 | सार्वजनिक प्राधिकरणों को इन कार्यक्रमों में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करने के प्रयास | |
1.12.3 | सीपीआईओ/एपीआईओ का प्रशिक्षण | |
1.12.4 | संबंधित सार्वजनिक प्राधिकरणों द्वारा आरटीआई पर दिशा-निर्देशों को अद्यतन एवं प्रकाशित करना | |
1.13 | स्थानांतरण नीति और स्थानांतरण आदेश [एफ सं. 1/6/2011-आईआर दिनांक 15.4.2013] | |
1.13.1 |
निगम के कर्मचारियों के लिए कोई स्थानांतरण नीति नहीं है। कर्मचारियों का स्थानांतरण समय-समय पर विभिन्न अनुभागों में उत्पन्न होने वाली कार्यात्मक आवश्यकता के अनुसार किया जाता है। |
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2 |
बजट और कार्यक्रम |
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2.1 | प्रत्येक एजेंसी को आवंटित बजट जिसमें सभी योजनाएं, प्रस्तावित व्यय और किए गए संवितरण आदि पर रिपोर्ट शामिल हैं। [धारा 4(1)(बी)(xi)] | |
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(i) सार्वजनिक प्राधिकरण के लिए कुल बजट |
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(ii) प्रत्येक एजेंसी और योजना एवं कार्यक्रम के लिए बजट | ||
(iii) प्रस्तावित व्यय | ||
(iv) प्रत्येक एजेंसी के लिए संशोधित बजट, यदि कोई हो | ||
(v) किए गए संवितरणों पर रिपोर्ट तथा वह स्थान जहां संबंधित रिपोर्ट उपलब्ध हैं | ||
2.2 | विदेशी एवं घरेलू दौरे (फा. सं. 1/8/2012-आईआर दिनांक 11.9.2012) | |
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(i) बजट |
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(ii) संयुक्त सचिव और उससे ऊपर के स्तर के मंत्रालयों और अधिकारियों तथा विभागाध्यक्षों द्वारा विदेश और घरेलू दौरे। | ||
a) भ्रमण किए गए स्थान | ||
b) यात्रा की अवधि | ||
c) आधिकारिक प्रतिनिधिमंडल में सदस्यों की संख्या | ||
d) यात्रा पर व्यय | ||
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(iii) खरीद से संबंधित जानकारी | |
a) नोटिस/निविदा पूछताछ, और यदि कोई हो तो शुद्धिपत्र, | ||
b) प्रदान की गई बोलियों का विवरण जिसमें खरीदी जा रही वस्तुओं/सेवाओं के आपूर्तिकर्ताओं के नाम शामिल होंगे, | ||
c) संपन्न कार्य अनुबंध - उपरोक्त और ऐसे किसी भी संयोजन में | ||
d) दर/दरें तथा कुल राशि जिस पर ऐसी खरीद या कार्य संविदा निष्पादित की जानी है। | ||
2.3 | सब्सिडी कार्यक्रम के क्रियान्वयन का तरीका [धारा 4(i)(बी)(xii)] | |
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(i) गतिविधि कार्यक्रम का नाम |
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(ii) कार्यक्रम का उद्देश्य | ||
(iii) लाभ प्राप्त करने की प्रक्रिया | ||
(iv) कार्यक्रम/योजना की अवधि | ||
(v) कार्यक्रम के भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य | ||
(vi) सब्सिडी की प्रकृति/मान/आबंटित राशि | ||
(vii) सब्सिडी अनुदान के लिए पात्रता मानदंड | ||
(viii) सब्सिडी कार्यक्रम के लाभार्थियों का विवरण (संख्या, प्रोफ़ाइल आदि) | ||
2.4 | विवेकाधीन और गैर-विवेकाधीन अनुदान [फा. सं. 1/6/2011-आईआर दिनांक 15.04.2013] | |
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(i) राज्य सरकार/एनजीओ/अन्य संस्थाओं को विवेकाधीन और गैर-विवेकाधीन अनुदान/आबंटन |
लागू नहीं |
(ii) उन सभी कानूनी संस्थाओं के वार्षिक खाते जिन्हें सार्वजनिक प्राधिकरणों द्वारा अनुदान प्रदान किया जाता है | ||
2.5 | सार्वजनिक प्राधिकरण द्वारा दी गई रियायतों, परमिटों या प्राधिकरणों के प्राप्तकर्ताओं का विवरण [धारा 4(1)(बी)(xiii)] | |
(i) सार्वजनिक प्राधिकरण द्वारा दी गई रियायतें, परमिट या प्राधिकरण |
लागू नहीं |
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(ii) प्रत्येक रियायत, परमिट या प्राधिकरण के लिए | |
a) पात्रता मापदंड | ||
b) रियायत/ अनुदान और/ या प्राधिकरणों की अनुमति प्राप्त करने की प्रक्रिया | ||
c) रियायतें/ परमिट या प्राधिकरण दिए गए प्राप्तकर्ताओं का नाम और पता | ||
d) रियायतें/अनुमति प्रदान करने की तिथि | ||
2.6 | सीएजी और पीएसी पैरा [एफ सं. 1/6/2011-आईआर दिनांक 15.4.2013] | |
सीएजी और पीएसी के पैराग्राफ तथा इनके बाद की गई कार्रवाई रिपोर्ट (एटीआर) संसद के दोनों सदनों के पटल पर रख दी गई हैं। | संसद में प्रस्तुत सभी CAG रिपोर्टें संबंधित वित्तीय वर्ष की वार्षिक रिपोर्टों में शामिल की जाती हैं। | |
3 | प्रचार बैंड सार्वजनिक इंटरफ़ेस | |
3.1 | नीति निर्माण या उसके कार्यान्वयन के संबंध में जनता के सदस्यों के साथ परामर्श या प्रतिनिधित्व के लिए किसी भी व्यवस्था का विवरण [धारा 4(1)(बी)(vii)] [एफ संख्या 1/6/2011-आईआर दिनांक 15.04.2013] | |
जनता के सदस्यों के साथ परामर्श या प्रतिनिधित्व की व्यवस्था |
लागू नहीं |
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(i) प्रासंगिक अधिनियम, नियम, प्रपत्र और अन्य दस्तावेज जो आम तौर पर नागरिकों द्वारा उपयोग किए जाते हैं | ||
(ii) परामर्श या प्रतिनिधित्व की व्यवस्था | ||
a) नीति निर्माण/नीति कार्यान्वयन में आम जनता की भागीदारी | ||
b) आगंतुकों के लिए आवंटित दिन एवं समय | ||
c) आरटीआई आवेदकों द्वारा अक्सर मांगे जाने वाले प्रकाशन उपलब्ध कराने के लिए सूचना एवं सुविधा काउंटर (आईएफसी) का संपर्क विवरण | ||
सार्वजनिक-निजी भागीदारी (पीपीपी) | ||
(i) विशेष प्रयोजन वाहन (एसपीवी) का विवरण, यदि कोई हो | ||
(ii) विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) | ||
(iii) रियायत समझौते | ||
(iv) संचालन और रखरखाव मैनुअल | ||
(v) पीपीपी के कार्यान्वयन के भाग के रूप में तैयार किए गए अन्य दस्तावेज | ||
(vi) शुल्क, टोल या अन्य प्रकार के राजस्व से संबंधित जानकारी जो सरकार से प्राधिकरण के तहत एकत्र की जा सकती है | ||
(vii) आउटपुट और परिणामों से संबंधित जानकारी | ||
(viii) निजी क्षेत्र के पक्ष (रियायती आदि) के चयन की प्रक्रिया | ||
(ix) पीपीपी परियोजना के अंतर्गत किए गए सभी भुगतान | ||
3.2 | क्या जनता को प्रभावित करने वाली नीतियों/निर्णयों का ब्यौरा उन्हें सूचित किया जाता है [धारा 4(1)(सी)] | |
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महत्वपूर्ण नीतियों को तैयार करते समय या जनता को प्रभावित करने वाले निर्णयों की घोषणा करते समय सभी प्रासंगिक तथ्यों को प्रकाशित करें ताकि प्रक्रिया को अधिक संवादात्मक बनाया जा सके। |
लागू नहीं |
(i) पिछले एक वर्ष में लिए गए नीतिगत निर्णय/कानून | ||
(ii) सार्वजनिक परामर्श प्रक्रिया की रूपरेखा तैयार करें | ||
(iii) नीति निर्माण से पहले परामर्श की व्यवस्था की रूपरेखा तैयार करना | ||
3.3 | सूचना का व्यापक रूप से और ऐसे रूप और तरीके से प्रसार करना जो जनता के लिए आसानी से सुलभ हो [धारा 4(3)] | |
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संचार के सबसे प्रभावी साधनों का उपयोग | https://alimco.in/hi/ पर इलेक्ट्रॉनिक रूप में निःशुल्क जानकारी उपलब्ध है। |
(i) इंटरनेट (वेबसाइट) | ||
3.4 | सूचना मैनुअल/हैंडबुक की पहुंच का प्रारूप [धारा 4(1)(बी)] | |
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सूचना पुस्तिका/हैंडबुक उपलब्ध है | |
(i) इलेक्ट्रॉनिक प्रारूप | https://alimco.in/hi/ पर इलेक्ट्रॉनिक रूप में निःशुल्क जानकारी उपलब्ध है। | |
(ii) मुद्रित प्रारूप | ||
3.5 | सूचना पुस्तिका/हैंडबुक निःशुल्क उपलब्ध है या नहीं [धारा 4(1)(बी)] | |
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उपलब्ध सामग्रियों की सूची | |
(i) नि:शुल्क | https://alimco.in/hi/ पर इलेक्ट्रॉनिक रूप में निःशुल्क जानकारी उपलब्ध है। | |
(ii) मध्यम की उचित लागत पर | ||
4 | ई. शासन | |
4.1 | सूचना मैनुअल/हैंडबुक जिस भाषा में उपलब्ध है [एफ सं. 1/6/2011-आईआर दिनांक 15.4.2013] | |
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(i) अंग्रेज़ी | अंग्रेजी और हिंदी दोनों https://alimco.in पर उपलब्ध हैं |
(ii) स्थानीय भाषा/स्थानीय भाषा | ||
4.2 | सूचना मैनुअल/हैंडबुक को अंतिम बार कब अपडेट किया गया था? [एफ नं. 1/6/2011-आईआर दिनांक 15.4.2013] | |
वार्षिक अद्यतन की अंतिम तिथि | आवश्यकतानुसार नियमित अद्यतन करें। | |
4.3 | इलेक्ट्रॉनिक रूप में उपलब्ध जानकारी [धारा 4(1)(बी)(xiv)] | |
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(i) इलेक्ट्रॉनिक रूप में उपलब्ध जानकारी का विवरण | https://alimco.in/content/834_1_AnnualReports https://alimco.in/content/1017_1_MOUwithMOSJE https://alimco.in/FinancialGraphs https://alimco.in/WriteReadData/UserFiles/file/DIVYASHA-E-CTB.pdf |
(ii) दस्तावेज़/रिकॉर्ड का नाम/शीर्षक/अन्य जानकारी | ||
(iii) स्थान जहां उपलब्ध है | ||
4.4 | सूचना प्राप्त करने के लिए नागरिकों को उपलब्ध सुविधाओं का विवरण [धारा 4(1)(बी)(xv)] | |
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(i) नाम एवं स्थान | Artificial Limbs Manufacturing Corporation of India (ALIMCO) Website: https://alimco.in/hi/ |
(ii) उपलब्ध कराई गई जानकारी का विवरण | www.alimco.in | |
(iii) कार्य घंटे | 09:00 am to 17:30 pm | |
(iv) संपर्क व्यक्ति एवं संपर्क विवरण (फोन, फैक्स ईमेल) | https://alimco.in/hi/ContactUs | |
4.5 | ऐसी अन्य जानकारी जो धारा 4(i)(b)(xvii) के अंतर्गत निर्धारित की जा सकती है | |
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(i) शिकायत निवारण तंत्र | Public Grievance Redressal Officer Under RPwD Act 2016 |
(ii) आरटीआई के तहत प्राप्त आवेदनों और उपलब्ध कराई गई जानकारी का विवरण | आरटीआई विवरण | |
(iii) पूर्ण हो चुकी योजनाओं/परियोजनाओं/कार्यक्रमों की सूची |
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(iv) चल रही योजनाओं/परियोजनाओं/कार्यक्रमों की सूची | ||
(v) ठेकेदार का नाम, अनुबंध की राशि और अनुबंध पूरा होने की अवधि सहित किए गए सभी अनुबंधों का विवरण | ||
(vi) वार्षिक रिपोर्ट | वार्षिक रिपोर्ट | |
(vii) अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (एफएक्यू) | https://alimco.in/WriteReadData/CMS/Awareness.pdf | |
(viii) कोई अन्य जानकारी जैसे | ||
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a) नागरिक चार्टर |
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b) परिणाम फ्रेमवर्क दस्तावेज़ (आरएफडी) | ||
c) नागरिक चार्टर में निर्धारित मानदंडों के अनुरूप कार्य निष्पादन पर छमाही रिपोर्ट | ||
4.6 | आरटीआई आवेदनों और अपीलों की प्राप्ति और निपटान [एफ.सं. 1/6/2011-आईआर दिनांक 15.04.2013] | |
(i) प्राप्त एवं निपटाए गए आवेदनों का विवरण | 27.06.2025 तक आरटीआई आवेदन 309 प्राप्त हुए और 308 का निपटारा किया गया | |
(ii) प्राप्त अपीलों और जारी आदेशों का विवरण | अपीलें प्राप्त हुईं- 10 जारी आदेश- 10 |
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4.7 | संसद में पूछे गए प्रश्नों के उत्तर [धारा 4(1)(डी)(2)] | |
पूछे गए प्रश्नों और दिए गए उत्तरों का विवरण | पूछे गए प्रश्नों और उत्तरों का विवरण मंत्रालय को दिया जाता है और मंत्रालय संसद में उत्तर प्रस्तुत कर सकता है | |
5 | निर्धारित जानकारी | |
5.1 | ऐसी अन्य जानकारी जो निर्धारित की जा सकती है [एफ. सं. 1/2/2016-आईआर दिनांक 17.8.2016, एफ सं. 1/6/2011-आईआर दिनांक 15.4.2013] | |
(i) नाम एवं विवरण | ||
(a) वर्तमान सीपीआईओ एवं एफएए | https://alimco.in/content/5092_1_PublicInformationOfficer | |
(b) 1.1.2015 से पूर्व सीपीआईओ एवं एफएए | ||
(ii) स्वैच्छिक प्रकटीकरण के तीसरे पक्ष द्वारा ऑडिट का विवरण |
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(a) लेखापरीक्षा की तिथियां | ||
(b) किए गए लेखापरीक्षा की रिपोर्ट | ||
(iii) नोडल अधिकारियों की नियुक्ति संयुक्त सचिव/अतिरिक्त विभागाध्यक्ष के पद से नीचे न हो |
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(a) अपॉइंटमेंट की तिथि | ||
(b) अधिकारियों के नाम एवं पदनाम | ||
(iv) स्वप्रेरणा प्रकटीकरण पर सलाह के लिए प्रमुख हितधारकों की परामर्श समिति | ||
(a) गठन की तिथियाँ | ||
(b) अधिकारियों के नाम एवं पदनाम | ||
(v) आरटीआई के तहत बार-बार मांगी जाने वाली सूचना की पहचान करने के लिए आरटीआई में समृद्ध अनुभव वाले पीआईओ/एफएए की समिति |
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(a) गठन की तिथियाँ | ||
(b) अधिकारियों का नाम और पदनाम | ||
6 | स्वयं की पहल पर जानकारी का खुलासा | |
6.1 | वस्तु/सूचना का खुलासा किया जाए ताकि जनता को सूचना प्राप्त करने के लिए आरटीआई अधिनियम का कम से कम सहारा लेना पड़े। | वार्षिक रिपोर्ट चिकित्सा नियम टीए नियम आवास आवंटन नियम कर्मचारी हितैषी सामाजिक सुरक्षा योजना पूर्वसेवार्थ वृत्ति योजना |
6.2 | भारतीय सरकार की वेबसाइटों के लिए दिशा-निर्देश (जीआईजीडब्ल्यू) का पालन किया जाता है (फरवरी, 2009 में जारी किया गया और कार्मिक, लोक शिकायत मंत्रालय के प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग द्वारा केंद्रीय सचिवालय कार्यालय प्रक्रिया मैनुअल (सीएसएमओपी) में शामिल किया गया) |
परीक्षणाधीन प्रक्रिया |
(i) क्या एसटीक्यूसी प्रमाणीकरण प्राप्त किया गया है और इसकी वैधता क्या है। | ||
(ii) क्या वेबसाइट पर प्रमाणपत्र दिखाया गया है? |